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Section 3 of The Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 in hindi
सफाई कर्मचारियों आदि के नियोजन का प्रतिषेध
- (1)इस अधिनियम की उपधारा (2) और अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी तारीख से और ऐसे क्षेत्र में जो राज्य सरकार, इस निमित्त अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, कोई भी व्यक्ति-- (क) किसी अन्य व्यक्ति को मानव मलमूत्र हाथ से उठाने में नहीं लगाएगा या नियोजित नहीं करेगा अथवा लगाने या नियोजित करने की अनुज्ञा नहीं देगा ; या (ख) किसी शुष्क शौचालय का सन्निर्माण या अनुरक्षण नहीं करेगा ।
- (2)राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना तभी जारी करेगी जब--
- (1)उसने ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम नब्बे दिन की सूचना, अधिसूचना द्वारा दे दी है ; ) उस क्षेत्र में जल-सील शौचालयों के उपयोग के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हैं ; और
- (7)उस क्षेत्र में पर्यावरण या लोक-स्वास्थ्य के सरंक्षण और सुधार के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है ।