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Section 1 of The Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 in hindi
संक्षिप्त नाम, लायू होना और प्रारंभ
- (1)इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, ।993 है ।
- (2)यह पहली बार में संपूर्ण आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल राज्यों को तथा सभी संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होता है और यह ऐसे अन्य राज्य को भी लागू होगा जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन उस निमित्त पारित संकल्प द्वारा इस अधिनियम को अंगीकार करता है ।
- (3)यह आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल राज्यों में तथा संघ राज्यक्षेत्रों! में उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, नियत करे और किसी ऐसे अन्य राज्य में जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन इस अधिनियम को अंगीकार कर लेता है, ऐसे अंगीकरण की तारीख को प्रवृत्त होगा ।