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Section 23 of The Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 in hindi
नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति
- (1)राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी, जो ऐसे विषय नहीं हैं जिनके लिए नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए जाने हैं या बनाए जाने अपेक्षित हैं ।
- (2)पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन््हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :--
- (1)राज्य सरकार द्वारा धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन गठित राज्य समन्वयन समितियों और अन्य समितियों की संरचना, उनकी शक्तियां और उनके कृत्य, सदस्यों की संख्या और उनकी नियुक्ति के निबंधन और शर्तें तथा उनसे संबंधित अन्य विषय ;
- (1)धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन गठित समितियों के सदस्यों को संदत्त की जाने वाली फीस और भत्ते ;
- (1)कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ।
- (3)इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और स्कीम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी ।