Section 3 of The Union Territories (Direct Election to the House of the People) Act, 1965 in hindi — लोक सभा में कुल संघ राज्यक्षेत्रों को आबंटित स्थानों को भरने के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन
Bare section text
Official Legislative Text
लोक सभा के आगामी साधारण निर्वाचन पर और तत्पश्चात् लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 3 के अधीन लोक सभा में संघ राज्यक्षेत्रों को आबंटित स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और उस प्रयोजन के लिए प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र होगा।