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Section 2 of The Union Territories (Direct Election to the House of the People) Act, 1965 in hindi
परिभाषाएं
इस अधिनियम में,––
(क) “संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र” का वही अर्थ है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) में है;
(ख) “आसीन सदस्य” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व लोक सभा का सदस्य है;
(ग) “संघ राज्यक्षेत्र” से अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्रों में से कोई संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है।