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Section 1 of The Suppression of Unlawful Acts against Safety of Civil Aviation Act, 1982 in hindi
संक्षिप्त नाम, विस्तार, लायू होना और प्रारम्भ
- (1)इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन अधिनियम, 982 है ।
- (2)इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है और जैसा कि इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय यह धारा 3 के अधीन किसी ऐसे अपराध को भी लागू होता है जो किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किया गया है ।
- (3)यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।