ARREST OF PERSONSCentral
Section 46 of The Code of Criminal Procedure, 1973 in hindi
[परन्तु यह कि जहाँ किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाता है, जब तक परिस्थितियाँ विपरीत संकेत न दें, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर, अभिरक्षा में उसके समर्पण की उपधारणा की जाएगी तथा जब तक परिस्थितियाँ अन्यथा अपेक्षा न करें या जब तक पुलिस अधिकारी महिला न हो तब तक उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी स्त्री के शरीर का स्पर्श नहीं करेगा ।]
- (2)यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है।
- (3)इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती है।
- (4)असाधारण परिस्थितियों के सिवाय, कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी और जहाँ ऐसी असाधारण परिस्थितियाँ विद्यमान हैं वहाँ स्त्री पुलिस अधिकारी, लिखित में रिपोर्ट करके, उस प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगी, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है।
45PreviousSection 45 सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण -- (1) धारा 41 से धारा 44 तक की धाराओं में (दोनों सहित) किसी बात के होते हुऐ भी संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जायेगा जब तक केन्द्रीय सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती ।47NextSection 47 उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है -- (1) यदि गिरफ्तारी के वारण्ट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को, या गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है, किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है, या उसके अन्दर है तो ऐसे स्थान में निवास करने वाला, या उस स्थान का भारसाधक कोई भी व्यक्ति, पूर्वोक्त रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा या ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा माँग की जाने पर उसमें उसे अबाध प्रवेश करने देगा और उसके अन्दर तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएँ देगा।