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Section 119 of The Code of Criminal Procedure, 1973 in hindi
- (2)अन्य दशाओं में ऐसी अवधि, ऐसे आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी, जब तक कि मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण से कोई बाद की तारीख नियत न करे ।
118PreviousSection 118 उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तिला दी गई है -- यदि धारा 116 के अधीन जांच पर यह साबित नहीं होता है कि, यथास्थिति, परिशांति कायम रखने के लिए या सदाचार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में जांच की गई है, बंधपत्र निष्पादित करे तो मजिस्ट्रेट उस अभिलेख में उस भाव की प्रविष्टि करेगा और यदि ऐसा व्यक्ति केवल उस जांच के प्रयोजनों के लिए ही अभिरक्षा में है तो उसे छोड़ देगा अथवा यदि ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में नहीं है तो उसे उन्मोचित कर देगा।120NextSection 120 बंधपत्र की अन्तर्वस्तुएँ -- ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाने वाला बंधपत्र उसे यथास्थिति, परिशांति कायम रखने या सदाचारी रहने के लिये आबद्ध करेगा और बाद की दशा में कारावास से दण्डनीय कोई अपराध करना या करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण करना चाहे, वह कहीं भी किया जाए, बंधपत्र का भंग है।