Section 15 of The Jharkhand Special Courts Act, 2016 — क6तपय मामलO म> संपि\त का अ1धहरण
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Official Legislative Text
(1) धारा-14 के अधीन जारX कारण पृuछा नो)टस के Gप:टXकरण, य)द कोई हो, तथा उसके समI उपल^ध साम ी पर 4वचार करने के बाद और भा4वत fयिUत (तथा य)द भावी fयिUत नो)टस म> 4व6न)दA:ट कोई धन या स+पि\त Dकसी अNय fयिUत के माbयम से धारण करता हो तो ऐसा अNय fयिUत को भी) सुनवाई का युिUतयुUत अवसर दान करने के बाद, ा1धकृत पदा1धकारX, आदेश वारा, अपना 6न:कषA अ भ ल7खत करेगा Dक Uया iनगत सभी या कोई अNय धन या स+पि\त 4व1ध 4व€W ढंग से अिजAत कB गई है । (2) जहाँ ा1धकृत पदा1धकारX यह 4व6न)दA:ट करता हो Dक कारण-पृuछा नो)टस म> 6न)दA:ट धन या स+पि\त या दोनO अपराध के माbयम से अिजAत Dकए गए हh, DकNतु ऐसे धन या स+पि\त को 4व6न)दA:टतः 1चि नत करने म> समथA न होता हो वहाँ ा1धकृत पदा1धकारX वारा यह 4व6न)दA:ट करना 4व1धपूणA होगा Dक, उसकB सवr\तम 4ववेक बु4W के अनुसार, वह धन या स+पि\ت या दोनO अपराध के माbयम से अिजAत Dकए गए हh और उप-धारा (1) के अधीन तदनुसार 6न:कषA अ भ ल7खत करेगा। (3) जहाँ, ा1धकृत पदा1धकारX इस धारा के अधीन इस आशय का 6न:कषA अ भ ल7खत करता हो Dक कोई धन या स+पि\त या दोनO अपराध के माbयम से अिजAत Dकया गया है वहाँ वह घो4षत करेगा Dक ऐसा धन या स+पि\त या दोनO, इस अ1ध6नयम के उपबंधO के अbयधीन, सभी ऋणभार से मुUत राeय सरकार को अ1ध\त माने जाय>गे, (4) जहाँ इस अ1ध6नयम के अधीन, Dकसी क+पनी का कोई शेयर राeय सरकार को अ1ध\त Dकया जाता हो वहाँ, क+पनी अ1ध6नयम, 2013 (2013 का 18) म> अथवा क+पनी के संगम अनुuछेदO म> Dकसी बात के अNत4वA:ट होते हुए भी, क+पनी तुरत ऐसे शेयर का अंतMरती के Vप म> राeय सरकार को रिजGटर म> दजA करेगी। (5) इस अbयाय के अधीन धन या संपि\त या दोनO का अ1धहरण (ज^ती) कB हरेक कायAवाहX का 6न:पादन धारा-14 कB उप-धारा (1) के अधीन नो)टस ता मल Dकये जाने कB तारXख से छह माह कB अव1ध के अNतगAत कर )दया जायगा। (6) इस धारा के अधीन पाMरत अ1धहरण का आदेश, धारा-17 के अधीन अपील, य)द कोई हो, म> पाMरत आदेश के अbयधीन, अं6तम होगा और Dकसी 4व1ध Nयायालय म> iनगत नहXं Dकया जायगा।