Section 12 of The Jharkhand Special Courts Act, 2016 — अपने पूर्ववर्तियों द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश कार्यवाही कर सकेगा
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विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए धारा-3 के अधीन नियुक्त कोई न्यायाधीश अपने पूर्ववर्ती या पूर्ववर्तियों द्वारा अथवा अपने पूर्ववर्ती या पूर्ववर्तियों द्वारा आंशिक रूप से तथा आंशिक रूप से अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही कर सकेगा ।