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Section 5 of The Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act, 1977 in hindi
विपक्षी नेताओं को यात्रा और दैनिक भत्ते
'[(1)] केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन
रहते हुए, विपक्षी नेता,-- (क) अपने तथा अपने कुटुम्ब के सदस्यों के लिए और अपनी तथा अपने कुटुम्ब की चीजबस्त के परिवहन के लिए--
- (1)उस यात्रा के बारे में, जो वह पद ग्रहण के लिए दिल्ली के बाहर अपने प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली तक करे, और ) उस यात्रा के बारे में, जो वह पद मुक्त होने पर दिल्ली के बाहर अपने प्रायिक निवास स्थान तक करे, यात्रा भत्ते पाने का हकदार होगा ; और (ख) विपक्षी नेता के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपने द्वारा किए गए दौरों के बारे में, चाहे वे समुद्र, भूमि या वायुमार्ग द्वारा किए जाएं, यात्रा और दैनिक भत्ते पाने का हकदार होगा । थू(2) संसद् अधिकारी तथा संसद् में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ से ही, संसद् में विपक्षी नेता और उसका कुटुंब, चाहे वे साथ में यात्रा कर रहे हों या अलग से, यात्रा भत्ता उन्हीं दर पर प्राप्त करने और उतनी ही वापसी यात्राओं के लिए हकदार होंगे, जो दर और जितनी यात्राएं मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 952 (952 का 58) की धारा 6 की उपधारा (क) के अधीन किसी मंत्री और उसके कुटुंब को अनुज्ञेय हैं ।]