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Section 4 of The Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act, 1977 in hindi
विपक्षी नेताओं के लिए निवास स्थान
(!) प्रत्येक विपक्षी नेता, जब तक वह ऐसे नेता के रूप में बना रहता है और उसके ठीक पश्चात् एक मास की अवधि तक, किराया दिए बिना सुसज्जित निवास स्थान का उपयोग करने का हकदार होगा और ऐसे निवास स्थान के अनुरक्षण के बारे में कोई प्रभार उस विपक्षी नेता पर वैयक्तिक रूप में नहीं पड़ेगा ।
- (2)विपक्षी नेता की मृत्यु हो जाने पर उसका कुटुम्ब इस बात का हकदार होगा कि उस सुसज्जित निवास स्थान का, जो उस नेता के अधिभोग में था,-- (क) उसकी मृत्यु के ठीक पश्चात् एक मास की अवधि के लिए, किराया दिए बिना, उपयोग करे और ऐसे निवास स्थान के अनुरक्षण के बारे में कोई प्रभार उसके कुटुम्ब पर नहीं पड़ेगा ; तथा (ख) एक मास की अतिरिक्त अवधि के लिए ऐसी दरों पर किराया देकर उपयोग करे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं और ऐसी अतिरिक्त अवधि के दौरान उस निवास स्थान में इस्तेमाल की गई बिजली और जल के लिए प्रभार भी दे । स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए “निवास स्थान” के अन्तर्गत कर्मचारिवृन्द के क्वार्टर और उनसे अनुलग्न कोई भवन तथा उद्यान भी है और निवास स्थान के सम्बन्ध में अनुरक्षण के अन्तर्गत स्थानीय रेटों और करों का संदाय तथा बिजली और पानी की व्यवस्था भी है । ' ।1985 के अधिनियम सं० 78 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित । 2 2002 के अधिनियम सं० 29 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।