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Section 3 of The Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act, 1977 in hindi
वेतन तथा दैनिक, निर्वाचन-क्षेत्र और संपचुअरी भत्ते-(1) प्रत्येक विपक्षी नेता, जब तक वह ऐसे नेता के रूप में बना
रहता है, प्रतिमास वेतन और प्रत्येक दिन के लिए भत्ता उन्हीं दरों पर प्राप्त करने का हकदार होगा, जो संसद् सदस्यों की बाबत संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 954 (954 का 30) की धारा 3 में विनिर्दिष्ट है ।
- (2)प्रत्येक विपक्षी नेता निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता भी उसी दर पर प्राप्त करने का हकदार होगा, जो संसद् सदस्यों की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन विनिर्दिष्ट है।
- (3)प्रत्येक विपक्षी नेता को प्रतिमास एक हजार रुपए संपचुअरी भत्ता संदत्त किया जाएगा : थूपरन्तु ।7 सितंबर, 200] से संपचुअरी भत्ता प्रत्येक विपक्षी नेता को उसी दर पर संदत्त किया जाएगा जिस पर संपचुअरी भत्ता मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 952 (952 का 58) की धारा 5 के अधीन प्रत्येक अन्य मंत्री को जो मंत्रिमंडल का सदस्य है, संदेय है ।]