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Section 2 of The Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act, 1977 in hindi
परिभाषा
इस अधिनियम में संसद् के किसी सदन के सम्बन्ध में “विपक्षी नेता” से, यथास्थिति, राज्य सभा या लोक सभा का वह सदस्य अभिप्रेत है जो सरकार के विपक्ष में सबसे अधिक संख्या वाले दल का उस सदन में उस समय नेता है और जिसे, यथास्थिति, राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा उस रूप में मान्यता दी गई है ।
स्पष्टीकरण--जहां राज्य सभा या लोक सभा में सरकार के विपक्ष में दो या दो से अधिक ऐसे दल हैं जिनकी संख्या एक समान है वहां, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष ऐसे दलों की प्रास्थिति का ध्यान रखते हुए उन दलों के नेताओं में से किसी एक को विपक्षी नेता के रूप में इस धारा के प्रयोजनों के लिए मान्यता देगा और ऐसी मान्यता अन्तिम तथा निश्चायक होगी ।