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Section 14 of The Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 in hindi
(!) साधारण खण्ड अधिनियम, 897 (897 का 0) की धारा 2। के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी निरोध-आदेश को किसी भी समय-
(क) इस बात के होते हुए भी कि आदेश राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किया गया है, उस राज्य सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा ; (ख) इस बात के होते हुए भी कि आदेश केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा किया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा, ' [98] के अधिनियम सं० 9 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
वापस लिया जा सकेगा या उपांतरित किया जा सकेगा ।
- (2)यदि किसी मामले में, निरोध-आदेश के वापस ले लिए जाने या अवसान की तारीख के पश्चात् ऐसे नए तथ्य उत्पन्न हुए हैं जिन पर, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अधिकारी का समाधान हो जाता है कि निरोध-आदेश किया जाना चाहिए तब उसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 के अधीन नए निरोध-आदेश का किया जाना, निरोध-आदेश के वापस ले लिए जाने या अवसान के कारण वर्जित नहीं होगा ।