Central
Section 13 of The Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 in hindi
धारा 2 के अधीन पुष्ट किए गए किसी निरोध-आदेश के अनुसरण में किसी व्यक्ति को जिस अधिकतम अवधि तक निरुद्ध रखा जा सकेगा वह निरोध की तारीख से छह मास की होगी :
परन्तु इस धारा की कोई बात, निरोध-आदेश को पहले ही किसी समय वापस लेने या उपांतरित करने की समुचित सरकार की शक्ति पर, प्रभाव नहीं डालेगी ।