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Section 12 of The Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 in hindi
- (1)किसी ऐसे मामले में, जिसमें सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि किसी व्यक्ति के निरोध के लिए उसकी राय में पर्याप्त कारण है, समुचित सरकार निरोध-आदेश को पुष्ट कर सकेगी तथा संबद्ध व्यक्ति को उतनी अवधिपर्यन्त निरुद्ध रख सकेगी, जितनी वह ठीक समझे ।
- (2)किसी ऐसे मामले में, जिसमें सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि सम्बद्ध व्यक्ति के निरोध के लिए उसकी राय में पर्याप्त कारण नहीं है, समुचित सरकार निरोध-आदेश वापस ले लेगी तथा उस व्यक्ति को तुरन्त छुड़वा देगी ।