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Section 11 of The Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 in hindi
- (1)सलाहकार बोर्ड अपने समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात् तथा समुचित सरकार से या समुचित सरकार के माध्यम से इस प्रयोजनार्थ बुलाएं गए किसी व्यक्ति से या संबद्ध व्यक्ति से, ऐसी अतिरिक्त जानकारी मांगने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे और यदि किसी विशिष्ट मामले में वह ऐसा करना आवश्यक समझता है अथवा यदि संबद्ध व्यक्ति चाहता है कि उसे सुना जाए तो वैयक्तिक रूप से उसे सुनने के पश्चात्, समुचित सरकार को अपनी रिपोर्ट संबद्ध व्यक्ति के निरोध की तारीख से सात सप्ताह के भीतर देगा ।
- (2)सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के एक अलग भाग में उसकी यह राय विनिर्दिष्ट की जाएगी कि संबद्ध व्यक्ति के निरोध के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं ।
- (3)जब सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में मतभेद हो तब ऐसे सदस्यों की बहुसंख्या की राय को बोर्ड की राय समझा जाएगा ।
- (4)इस धारा की कोई बात उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध निरोध-आदेश किया गया है, इस बात का हकदार नहीं बनाएगी कि वह सलाहकार बोर्ड को किए गए निर्देश से संबंधित किसी मामले में विधि-व्यवसायी द्वारा हाजिर हो तथा सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही और उसकी रिपोर्ट, उसके उस भाग के सिवाय, जिसमें बोर्ड की राय विनिर्दिष्ट हो, गोपनीय होगी ।