Section 3 of The Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Act 1966 in hindi — परिभाषाएं
Bare section text
Official Legislative Text
इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) “निधि” से धारा 6 में निर्दिष्ट संस्थान की निधि अभिप्रेत है;
(ख) “शासी-निकाय” से संस्थान का शासी-निकाय अभिप्रेत है ;
(ग) “संस्थान” से इस अधिनियम के अधीन निगमित आयुर्विज्ञान शिक्षा और संस्थान, चंडीगढ़ नामक संस्था अभिप्रेत है;
(घ) “सदस्य” से संस्थान का कोई सदस्य अभिप्रेत है ;
(ड) “विनियम” से संस्थान द्वारा बनाया गया विनियम अभिप्रेत है ;
(च) “नियम” से केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया नियम अभिप्रेत है ।