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Section 30 of The Jute Companies (Nationalisation) Act, 1980 in hindi
- (1)इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार के या उस सरकार के या जूट विनिर्मिति निगम के किसी अधिकारी के या उस सरकार या निगम द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।
- (2)इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के या जूट विनिर्मिति निगम के या उस निगम द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।