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Section 9 of The Former Secretary of State Service Officers (Conditions of Service) Act, 1972 in hindi
केन्द्रीय सरकार की कुछ नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुकूलन करने की शक्ति
- (1)अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 95। (95 का 6) के अधीन बनाए गए या बनाए गए समझे गए किन््हीं नियमों और विनियमों के या नियत दिन के ठीक पहले भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारियों को या उनके सम्बन्ध में लागू होने वाले किन्हीं नियमों, विनियमों या आदेशों के (जिसके अन्तर्गत विधि का बल रखने वाली कोई अन्य लिखत भी हैं) उपबन्धों को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार करने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार, नियत दिन से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे नियमों, विनियमों या आदेशों में ऐसे अनुकुलन और उपान्तर कर सकती है जो निरसन या संशोधन के रूप में भी हो सकते हैं, जैसे आवश्यक हों ।
- (2)उपधारा (1) के उपबन्ध उस उपधारा में निर्दिष्ट नियमों, विनियमों और आदेशों के संशोधन या निरसन के लिए किसी अन्य विधि के अधीन किसी शक्ति के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में ।