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Section 8 of The Former Secretary of State Service Officers (Conditions of Service) Act, 1972 in hindi
भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारियों को संदेय पेंशन केवल भारतीय करेंसी में होगी
- (1)कोई भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारी :-- (क) स्टरिलंग में पेंशन का ; या (ख) भारत से बाहर अपनी पेंशन के संदाय किए जाने का ; या (ग) जहां उसकी पेंशन स्टरलिंग में उल्लिखित थी या उसको संदेय पेंशन की बाबत एक नियत न्यूनतम स्टरलिंग उसको लागू थी, वहां तेरह सही एक बटे तीन रुपए प्रति पाउंड स्टरलिंग से अधिक विनिमय की दर पर स्टरलिंग में नियत रकम के समतुल्य रुपए में अपनी पेंशन की संगणना कराने का, दावा करने का हकदार नहीं होगा या कभी भी हकदार था यह नहीं समझा जाएगा : '[परन्तु प्रत्येक भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारी के सम्बन्ध में, जो फरवरी, 92] के प्रथम दिन को सेवा में रहने तथा उस तारीख को भारत में अधिवसित होने से नियत दिन के ठीक पहले अपनी पेंशन के लिए जो पन्द्रह रुपए प्रति स्टरलिंग पाउंड की विनिमय दर पर स्टरलिंग में नियत रकम के समतुल्य रुपए में संगणित की गई है, दावा करने का हकदार है, खण्ड (ग) इस प्रकार प्रभावी होगा मानो “तेरह सही एक बटे तीन” शब्दों के स्थान पर “पन्द्रह” शब्द रख दिया गया हो : परन्तु यह और कि प्रत्येक भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारी को जिसकी पेंशन स्टरलिंग में उल्लिखित थी या जिसकी पेंशन की बाबत एक नियत न्यूनतम स्टरलिंग लागू था और जो नियत दिन के ठीक पहले ऐसा विदेशी है जो स्थायी रूप से भारत के बाहर निवास करता है, जब तक कि वह भारत के बाहर स्थायी रूप से निवास करने वाले विदेशी बना रहता है, तेरह हजार तीन सौ तैंतीस सही एक बटे तीन रुपए की वार्षिकी या उसे वस्तुत: रुपए में संदेय वार्षिकी में से जो भी कम हो उसको तेरह सही एक बटे तीन रुपए प्रति स्टरलिंग पाउण्ड की दर पर स्टरलिंग पाउण्ड में संपरिवर्तित करने दिया जाएगा तथा स्टरलिंग पाउंड में इस प्रकार संपरिवर्तित वार्षिकी का संदाय भारत के बाहर किया जाएगा । स्पष्टीकरण --पूर्वगामी परन््तुक में की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारी को वार्षिकी या उसके संशोधित मूल्य के बराबर रकम को, जो पहले ही, भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारी (सेवा शर्त) संशोधन अधिनियम, 975 के प्रारम्भ के पूर्व रुपए में ली जा रही थीं, स्टरलिंग पाउण्ड में संपरिवर्तन का दावा करने का हकदार बनाती है । स्पष्टीकरण 2--इस उपधारा में, “विदेशी” पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत का नागरिक नहीं है ।]
- (2)किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारी [जो ऐसा अधिकारी नहीं है जिसको उपधारा (1) का प्रथम परन्तुक या द्वितीय परन्तुक लायू होता है] जिसे, यथास्थिति, उसकी पेंशन के समतुल्य रुपए या समतुल्य पाउंड स्टरलिंग तेरह सही एक बटे तीन रुपए प्रति पाउंड स्टरलिंग की विनिमय दर से अधिक विनिमय दर से परिकलन करके संदत्त किया गया है. यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को वह राशि वापस करेगा जो उस रकम से अधिक है जो रकम उसे संदेय होती यदि तेरह सही एक बटे तीन रुपए प्रति पाउन्ड स्टरलिंग की विनिमय दर से परिकलन किया जाता और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, ऐसे किसी अधिकारी द्वारा उसको इस प्रकार वापस दी जाने के लिए अपेक्षित रकम को, उस सरकार से उस अधिकारी को शोध्य या शोध्य होने वाली किसी राशि से (जिसके अन्तर्गत पेंशन भी है). ऐसी रीति में जो वह ठीक समझे, मुजरा कर सकेगी ।
- (3)शंकाओं के निराकरण करने के लिए घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) और (2) के उपबन्ध भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा के ऐसे अधिकारी को, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति या अन्य न्यायाधीश का, भारत के नियंत्रक और महा लेखानरीक्षक का, संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य का, या मुख्य निवार्चन आयुक्त का पद धारण किए है या कर चुका है उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा के अन्य अधिकारियों को लागू होते हैं । 1975 के अधिनियम सं० 24 द्वारा अंतःस्थापित ।