Section 7 of The Former Secretary of State Service Officers (Conditions of Service) Act, 1972 in hindi
भारतीय प्रशासनिक सेवा के आई० सी ० एस० सदस्यों की पेंशन
धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी,.--
(क) धारा 8 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और सम्पूर्ण पेंशन या उसके किसी भाग को वापस लेने के या पेंशन वसूल करने के लिए आदेश देने के केन्द्रीय सरकार के अधिकार के बारे में उन्हीं उपबन्धों के अधीन रहते हुए और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के दिए जाने के लिए वैसी ही शर्तों के अधीन रहते हुए, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अन्य सदस्यों की दशा में तत्समय लायू होती हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा का आई० सी ० एस० सदस्य धारा 6 के उपबन्धों के अनुसार सेवा से अपनी निवृत्ति पर, वार्षिकी के रूप में तेरह हजार तीन सौ तेंतीस सही एक बटा तीन रुपए पाने का हकदार होगा :
(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी आई ० सी० एस सदस्य को या उसकी बाबत कोई मृत्यु और सेवानिवृत्ति उपदान प्रसुविधा उपल+्य नहीं होगी जब तक कि ऐसे सदस्य ने नियत दिन के पहले केन्द्रीय सरकार के उस निमित्त आदेशों के अनुसार ऐसी असुविधाओं के लिए अपना विकल्प न दिया हो और उस सेवा के आई ० सी ० एस० सदस्य को जिसने इस प्रकार अपना विकल्प दिया है, या उसके संबंध में उपल्य प्रसुविधाएं उक्त आदेशों में विनिर्दिष्ट शर्तों के और सेवानिवृत्ति
प्रसुविधाओं के दिए जाने के लिए वैसी ही शर्तों के अधीन होंगी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अन्य सदस्यों की दशा में
तत्समय लायू हैं;
(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी आई० सी० एस० सदस्य के सम्बन्ध में कोई कुटुम्ब पेंशन प्रसुविधाएं उपलब्य नहीं होंगी जब तक कि ऐसे सदस्य ने नियत दिन के पहले केन्द्रीय सरकार के उस निमित्त दिए गए आदेशों के अनुसार ऐसी प्रसुविधाओं की बाबत अपना विकल्प न दिया हो और उस सेवा के आई० सी ० एस० सदस्य के सम्बन्ध में, जिसने इस प्रकार अपना विकल्प दिया है, उपलक्य प्रसुविधाएं उक्त आदेशों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होंगी;
(घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के आई० सी० एस० सदस्य के भविष्य-निधि खाते में, उसकी सेवानिवृत्ति पर या उससे पूर्व मृत्यु पर, वह रकम, यदि कोई हो, जमा की जाएगी, जो नियत दिन के ठीक पहले प्रवृत्त नियमों के अनुसार अभिदाय के रूप में जमा की जाती ।