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Section 5 of The Former Secretary of State Service Officers (Conditions of Service) Act, 1972 in hindi
भारतीय प्रशासनिक सेवा के आई० सी० एस० सदस्यों का और भारतीय पुलिसक सेवा के आई० पी० सदस्यों
का वेतन--धारा 3 या धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, भारतीय प्रशासनिक सेवा का आई० सी० एस० सदस्य या भारतीय पुलिस सेवा का आई० पी० सदस्य जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद या केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे पद के समतुल्य घोषित पद धारण करता है, जब तक वह ऐसा पद धारण करता है तब तक, अनुसूची में उस पद के सामने उपदर्शित वेतन पाने का हकदार होगा ।