Section 7 of The Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2020 — आय और आस्ति प्रमाण-पत्र
Bare section text
7-इस अधिनियम के अधीन उपबंधित आरक्षण के प्रयोजन के लिए आय और आस्ति प्रमाण-पत्र, राज्य के ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी, जो तहसीलदार की श्रेणी से नीचे का न हो, द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे प्रपत्र में जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबंध करे, जारी किया जायेगा। कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1/2019/4/1/2002/का-2 / 19 टी0सी0-II, दिनांक 18 फरवरी, 2019, इस धारा के अधीन जारी किया गया समझा जायेगा।