Section 8 of The Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2020 — कठिनाईयों को दूर करना
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8-यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों जैसा कि उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो: परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।