Section 7 of The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018 — धारा 9क का संशोधन
Bare section text
मूल अधिनियम की धारा-9क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:- "9-क(1) कोई मण्डी समिति कृषकों एवं व्यापारियों से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का क्रय करने के लिए, यथाविहित रीति में, निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए एकीकृत लाइसेंस स्वीकृत कर सकती है:- (क) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण; (ख) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का व्यापार; (ग) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन करके अन्य रीति से ग्रेडिंग, पैकिंग और सौदा। (2) इस अधिनियम में यथा उपबन्धित मण्डी शुल्क और विकास उपकर उस मण्डी समिति को विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के क्रय और विक्रय पर संदेय होगा, जहाँ विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का वास्तव में संव्यवहार हुआ हो।"