Section 61 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — अग्निशमन तथा आपात सेवा के सदस्य की मृत्यु
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61 - अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी सदस्य (राजपत्रित अधिकारी से भिन्न) की कर्त्तव्यरत रहने के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में, राज्य सरकार दाह संस्कार के व्यय स्वरूप सगे नातेदार को समुचित धनराशि या ऐसी धनराशि, जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा अवधारित करे, का भुगतान करेगी।