Section 62 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — अधिकारियों का लोक सेवक होना
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62 - इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्यरत अग्निशमन तथा आपात सेवा का प्रत्येक कर्मचारी, भारतीय दंड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45सन् 1880) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।