Section 60 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व राज्य में क्रियाशील अग्निशमन तथा आपात सेवा को इस अधिनियम के अधीन गठित अग्निशमन एवं आपात सेवा माना जाना
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60 - तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,- (एक) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व राज्य में क्रियाशील अग्निशमन एवं आपात सेवा (जिसे इस धारा में आगे विद्यमान राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा कहा गया है) इस प्रकार प्रारंभ होने पर इस अधिनियम के अधीन गठित अग्निशमन तथा आपात सेवा समझी जाएगी और पद धारण करने वाले विद्यमान राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के प्रत्येक सदस्य को पद धारण करने के लिए, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया तथा पद धारण करने वाला समझा जाएगा । (दो) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व विद्यमान राज्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी अग्निशमन अधिकारी के समक्ष लंबित समस्त कार्यवाहियाँ, उपधारा (1) के अधीन नियुक्त माने गये पद धारक की हैसियत से उसके समक्ष लम्बित कार्यवाहियाँ मानी जायेंगी और उन कार्यवाहियों को तदनुसार व्यवहृत किया जायेगा।