Section 6 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — महानिदेशक और निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा की नियुक्ति
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6-(1) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक /अपर पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारी को महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा के रूप में नियुक्त करेगी, जिसे आगे महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा कहा जायेगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों तथा अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट हैं और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिए होगी । (2) राज्य सरकार अग्निशमन सेवा के क्षेत्र में वास्तविक अर्हता ज्ञान, अनुभव तथा विश्वसनीय उपलब्धियों से युक्त अग्निशमन अधिकारी को निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा नियुक्त करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों एवं अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन विनिर्दिष्ट हों । (3) राज्य सरकार इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने अथवा कर्तव्यों या कृत्यों का निर्वहन करने के दौरान महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा और निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा की सहायता हेतु ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद की नियुक्ति करेगी, जैसा कि समय-समय पर आवश्यक हो । (4) राज्य सरकार के नियंत्रण, निदेशों तथा अधीक्षण के अध्यधीन महानिदेशक तथा निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जैसा कि इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली द्वारा उसे प्रदत्त किया जाय तथा उस पर अधिरोपित किया जाय ।