Section 57 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — सूचना प्राप्त करने की शक्ति
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57 - महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी या इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों से इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनार्थ भवन या यथा विनिर्दिष्ट अन्य सम्पत्ति की प्रकृति, उपलब्ध जलापूर्तियों, उनके प्रति पहुँच के साधनों और किन्ही अन्य सारभूत विवरणों के सम्बंध में सूचना प्रदान करने हेतु भवन या यथा विनिर्दिष्ट अन्य सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी से अपेक्षा कर सकते हैं और ऐसे स्वामी या अध्यासी को सम्पूर्ण सूचना अपने पास रखनी होगी ।