Section 56 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — अन्य कर्त्तव्यों पर नियोजन
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56 - राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिये यह विधि सम्मत होगा कि वह किसी बचाव, उद्धारण या अन्य कार्यों, जिस निमित्त वह अपने प्रशिक्षण, उपकरणों तथा उपस्करों के कारण उपयुक्त हो, में अग्निशमन तथा आपात सेवा को नियोजित करे ।