Section 55 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — अन्य क्षेत्र में अभिनियोजन
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55 - महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अग्निशमन अधिकारी, किसी निकटवर्ती क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त न हो, में अग्नि या अन्य आपात अवसर पर ऐसे निकटवर्ती क्षेत्र में अग्निशमन सम्बंधी कार्य संचालन हेतु आवश्यक उपकरणों तथा उपस्करों सहित अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारियों को भेजने का आदेश दे सकता है और तदोपरान्त इस अधिनियम तथा तद्धीन बनायी गयी नियमावली के समस्त उपबंध, समय-समय पर यथाविहित प्रभारों के आधार पर अग्नि सम्बंधी आपात के दौरान या ऐसी अवधि के दौरान, जैसा कि निदेशक विनिर्दिष्ट करे, ऐसे क्षेत्रों के लिए लागू होंगे।