Section 54 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — अग्निशमन तथा आपात सेवा को प्राविधिक सेवा के रूप में घोषणा
Bare section text
54 - किसी विषय पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्यविधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा अग्निशमन तथा आपात सेवा को प्राविधिक सेवा घोषित कर सकती है।