Section 53 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — अन्य अग्निशमन तथा आपात सेवा के साथ पारस्परिक अग्निशमन व्यवस्था
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अध्याय-ग्यारह प्रकीर्ण 53 - महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अग्निशमन अधिकारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से लोक हित में पारस्परिक आधार पर करार द्वारा या तद्धीन उपबंधित निबंधनों पर अग्निशमन के प्रयोजनार्थ कार्मिकों या उपस्करों या दोनो का उपबंध करने के लिए ऐसे क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो, की सीमाओं के बाहर किसी अग्निशमन तथा आपात सेवा या प्राधिकरण, जो उक्त अग्निशमन तथा आपात सेवा को अनुरक्षित करता हो, के साथ करार कर सकता है।