Section 52 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — निधि का गठन
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अध्याय-दस अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा निधि 52-(1) "अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा निधि" के रूप में ज्ञात एक निधि का गठन किया जाएगा। (2) इस अधिनियम के अधीन वसूल की गयी अग्निशमन फीस, कर और शास्तियों (जुर्माने से भिन्न) के आगमों को प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा किया जाएगा और इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक रूप से कृत विनियोजन से तथा तद्धीन संग्रहण और वसूली के व्ययों की कटौती के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन गठित निधि में प्रविष्ट कर अन्तरित कर दिया जाएगा । (3) उप-धारा (2) के अधीन निधि में अन्तरित कोई धनराशि राज्य की संचित निधि से वसूल की जाएगी । (4) निधि की धनराशि का व्यय ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन किया जायेगा, जैसा कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ विहित हो। (5) निधि को संबंधित प्राधिकरण के आय-व्ययक प्राक्कलन में दर्शाया जाएगा और तत्सम्बंधी खातों का अनुरक्षण तथा लेखा-परीक्षण सुसंगत विधि या तद्धीन बनायी गयी नियमावली और आदेशों, जो संबंधित प्राधिकरण के लिए लागू हों, पर खातों को अनुरक्षित रखने के प्रयोजनार्थ विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। (6) उक्त निधि का उपयोग नियमावली में यथाविहित सामुदायिक तैयारी, अवसंरचना प्रशिक्षण और अग्निशमन उपकरणों के अनुरक्षण के लिए किया जाएगा ।