Section 51 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — देयों की वसूली
Bare section text
51 - इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी धनराशि की वसूली, भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी ।
51 - इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी धनराशि की वसूली, भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी ।