Section 50 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — राज्य की सीमाओं से बाहर अग्निशमन तथा आपात सेवा को अभिनियोजित किए जाने पर फीस
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50-(1) जहाँ अग्निशमन तथा आपात सेवा के कर्मचारी ऐसे क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो, की सीमाओं के बाहर किसी राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या अग्निशमन तथा आपात सेवा प्राधिकरण के अनुरोध पर ऐसी सीमाओं के निकट अग्नि बुझाने के उद्देश्य से भेजे जाएं, वहां राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या अग्निशमन तथा आपात सेवा प्राधिकरण ऐसे शुल्क का संदाय करने के लिए दायी होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर विहित किया जाए ; (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट फीस, यथास्थिति संबंधित राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या अग्निशमन तथा आपात सेवा प्राधिकरण को निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा द्वारा मांग की नोटिस तामील किए जाने के एक माह के भीतर संदेय होगी और यदि उक्त अवधि के भीतर संदाय नहीं किया जाता है तो उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी ।