Section 42 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — सद्भावपूर्वक कृत कार्रवाई का संरक्षण
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42-इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गई किसी नियमावली के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत या किए जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।