Section 43 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — अभियोजन का संज्ञान
Bare section text
43- कोई न्यायालय, निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की शिकायत या उससे प्राप्त सूचना के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने की कार्यवाही नहीं करेगा ।