Section 4 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — अग्निशमन तथा आपात सेवा का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होना
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सम्पूर्ण राज्य में अग्निशमन तथा आपात सेवा का अधीक्षण और उस पर नियंत्रण, राज्य सरकार में निहित होगा और अग्निशमन तथा आपात सेवा, ऐसे अग्निशमन अधिकारियों जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त समय-समय पर नियुक्त करे, के माध्यम से इस अधिनियम और/या तद्धीन बनायी गयी किसी नियमावली के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रशासित की जायेगी।