Section 39 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — अपराध हेतु दंड के सामान्य उपबंध
Bare section text
39-जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी किसी नियमावली या अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है ,वह इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन अपने विरुद्ध कृत किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी अवधि के कारावास ,जो तीन माह तक हो सकता है ,से या ऐसे जुर्माना जो दस हजार रुपये तक हो सकता है ,से या दोनों से और जहां अपराध जारी हो वहां ऐसे अग्रसर जुर्माना ,जो प्रथम अपराध के पश्चात जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी हो प्रत्येक दिन एक हजार रुपये तक हो सकता है ,से दंडनीय होगा ।