Section 38 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — मिथ्या रिपोर्ट
Bare section text
38-ऐसा कोई व्यक्ति ,जो जानबूझकर किसी कथन ,संदेश या अन्यथा के माध्यम से अग्नि लगने की मिथ्या रिपोर्ट ,ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति को प्रदान करता है या प्रदान करवाता है ,ऐसे कारावास ,जो तीन माह तक हो सकता है ,से या ऐसे जुर्माना ,जो दस हजार रुपये तक हो सकता है से या ,दोनों से दंडनीय होगा ।