Section 37 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — अग्नि बुझाने तथा बचाव कार्य संचालनों में जानबूझकर व्यवधान डालने के लिए शास्ति
Bare section text
37-ऐसा कोई व्यक्ति ,जो अग्निशमन तथा आपात सेवा के किसी सदस्य ,जो अग्नि बुझाने संबंधी कार्य संचालनों में अभी नियोजित हो ,के लिए जानबूझकर व्यवधान डालता हो या बाधा उत्पन्न करता हो ,ऐसी अवधि के कारावास ,जो तीन माह तक हो सकता है ,से या ऐसे जुर्माना ,जो दस हजार रुपये तक हो सकता है ,से या दोनों से दंडनीय होगा ।