Section 36 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — सावधानी बरतने में विफलता
Bare section text
36-जो कोई युक्तियुक्त कारण के बिना धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी अपेक्षा या उक्त धारा के अधीन जारी निदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है ,वह ऐसे जुर्माना ,जो दस हजार रुपये तक हो सकता है ,से ऐसी अवधि के कारावास ,जो तीन माह तक हो सकता है ,से या दोनों से और जहां अपराध जारी रहता है ,वहां ऐसे अग्रतर जुर्माना ,जो प्रथम अपराध के पश्चात ,जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी रहता है ,प्रतिदिन एक हजार रुपये तक हो सकता है ,से दंडनीय होगा ।