Section 35 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — सूचना देने में विफलता
Bare section text
35-ऐसे किसी व्यक्ति ,जो पर्याप्त औचित्य के बिना ,अग्नि लगने के संबंध में अपने पास स्थित सूचना संसूचित करने में विफल रहता है ,को भारतीय दंड संहिता 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 176 के प्रथम भाग के अधीन दंडनीय अपराध किया हुआ माना जाएगा ।