Section 34 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — प्रतिकर का संदाय करने के लिए संपत्ति स्वामी का दायित्व
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34-(1) ऐसा कोई व्यक्ति ,जिसकी संपत्ति में ,उसकी स्वयं की या उसके अभिकर्ता की जानबूझकर या लापरवाही पूर्ण कृत कार्यवाही के कारण अग्नि लग जाती है ,इस अधिनियम की धारा 17 के अधीन उसमें उल्लिखित किसी अधिकारी या ऐसे अधिकारी के प्राधिकार के अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी कार्यवाही के कारण अपनी सम्पत्ति की क्षति के भुक्तभोगी किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिकर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा । (2) उपधारा (1) के अधीन समस्त दावे ,क्षति होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा | (3) अपीलीय प्राधिकारी ,पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रतिकर की धनराशि का अवधारण करेगा और ऐसी धनराशि तथा तद् निमित्त उत्तरदायी व्यक्ति का उल्लेख करते हुए एक आदेश पारित करेगा ,और इस प्रकार पारित आदेश में धारा 45 में यथा उल्लिखित तीस दिनों के भीतर किसी सिविल न्यायालय की डिक्री का प्रवर्तन निहित होगा ।