Section 20 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — जल आपूर्ति के लिए करार करने की शक्ति
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20.- निदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा या अग्निशमन अधिकारी नियमावली में विहित तृतीय पक्षकार को संदाय करने हेतु प्रक्रियाओं तथा निबंधन एवं शर्तों के अनुसार जलापूर्ति की मांग और जल की आपात आवश्यकता को पूरा करने के लिये किसी अभिकरण के साथ करार कर सकता है ।