Section 21 of The Uttar Pradesh Fire and Emergency Services Act, 2022 — जल आपूर्ति बाधित होने पर किसी प्रतिकार का न होना
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21 - किसी क्षेत्र में जल आपूर्ति का प्रभारी प्राधिकारी धारा 17 के खण्ड (घ) के अनुपालन में हुए किसी प्रकार की जल आपूर्ति व्यवधान के कारण क्षति हेतु प्रतिकर के लिए कोई दावा करने का दायी नहीं होगा।